बोड़ला में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम पर बैठक

बोड़ला। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय बैठक का आयोजन पीएम श्री सेजेस विद्यालय बोड़ला में किया गया। इस बैठक में विकासखंड के समस्त नोडल प्राचार्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना एवं निजी विद्यालयों के संदर्भ में बसाहटों की मैपिंग संबंधी प्राप्त आवेदनों का निराकरण करना रहा।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला सहायक नोडल अधिकारी सतीश यदु (एम.आई.एस., प्रशासक), सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला राजपूत एवं साहू, बीआरसी सोनी तथा सेजेस बोड़ला प्राचार्य अश्वनी सोनी सहित सभी नोडल प्राचार्य उपस्थित रहे।
जिला सहायक नोडल अधिकारी श्री सतीश यदु ने बताया कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी विद्यालयों के समीपवर्ती बसाहटों की मैपिंग हेतु राज्य कार्यालय से समय सारणी एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत –
- निजी प्राथमिक शालाओं के लिए एक किलोमीटर परिधि के भीतर की बसाहटें,
- तथा निजी पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए तीन किलोमीटर परिधि के भीतर की बसाहटें मैपिंग में सम्मिलित की जाएंगी।
उन्होंने निर्देशित किया कि नोडल प्राचार्य 17 सितम्बर को परिशिष्ट-1 (अंतरिम प्रकाशन) एवं परिशिष्ट-2 (अंतिम प्रकाशन) संबंधित कार्यालय एवं निजी विद्यालय के सूचना फलक पर चस्पा करेंगे।
बैठक में आरटीई के अंतर्गत नोडल प्राचार्यों की जिम्मेदारियों जैसे—प्रोफाइल संधारण, ड्रॉपआउट छात्र अद्यतन, सीट प्रकटीकरण, शुल्क प्रतिपूर्ति दावा एवं मैपिंग प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस बैठक के माध्यम से शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना ही प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके लिए नोडल प्राचार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया गया।