कवर्धामध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला अखिलेश कौशिक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

प्रार्थी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 25.06.2025 की रात्रि लगभग 10.00 से 11.00 बजे के मध्य घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसका आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश किया गया परंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। प्रार्थी को संदेह था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित हुई, जिस पर महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन लिया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर ज्ञात हुआ कि आरोपी शत्रुहन करायेत पिता नरेश करायेत उम्र 19 वर्ष साकिन सोनतरा थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा दिनांक 25.06.2025 को उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर पुणे तथा विशाखापट्टनम ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी कर दिनांक 06.03.2026 को आरोपी शत्रुहन करायेत पिता नरेश करायेत उम्र 19 वर्ष साकिन सोनतरा थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य गवाहों के कथन एवं विवेचना की कार्यवाही जारी है।

मुकेश अवस्थी

प्रधान संपादक

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