गठित दल द्वारा कबीरधाम जिले के विभिन्न कृषि केन्द्रों में किया गया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
कवर्धा, 14 फरवरी 2022। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा के निर्देशानुसार कबीरधाम जिले में सब्जी, बीज का विक्रय करने वाले विक्रेताओं, कृषि केन्द्रों से बीज गुणवत्ता बनाएं रखने के लिए बीज नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया और इस कार्य के लिए 7 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक कृषि केन्द्रों में निरीक्षण भी किया गया।
उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि सब्जी बीज का विक्रय करने वाले विक्रेताओं, कृषि केन्द्रों से बीज गुणवत्ता बनाएं रखने के लिए बीज नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया। इस कार्य के लिए कृषि केन्द्रों में निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टि में पाया गया कि जिलों में कुछ कृषि केन्द्रों कि नियमतः बीज अनुज्ञप्ति और श्रोत प्रमाण पत्र लेकर विक्रय कार्य कर रहे है। इस कार्य के लिए राज्य स्तर से बीज निरीक्षण कार्य व अनुज्ञप्ति पत्र बनवाने के लिए निर्देश के परिपालन में दल का गठन कर सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में इस कार्य के लिए अभियान चलाया गया है। इस दल मे बीज निरीक्षक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री नीरज मिश्रा, सहायक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सुश्री आकांक्षा ठाकुर और सहायक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री दिपेश सिन्हा के द्वारा 7 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक विकासखंड कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर लोहारा और बोड़ला के विभिन्न कृषि केन्द्रों में निरीक्षण किया गया। सभी केन्द्रों को प्रथम निरीक्षण के दौरान सब्जी बीज का व्यवसाय करने के लिए शीड एक्ट 1966 शीड रूल 1968 शीड कंट्रोल ऑडर 1983 की धाराओं से अवगत कराया गया। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि बीज व्यवसायी को बीज नियंत्रण आदेष 1983 के नियम 3 के तहत संबंधित बीज का व्यापार करने के लिए बीज अनुज्ञप्ति लेना नितांत आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने साग-सब्जी, बीजों के सुशध्द व्यवसाय एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेष 1983 जारी किया है। राज्य स्तर से उद्यानिकी फसलें के बीज व्यवसाय करने हेतु उद्यान विभाग से अनुज्ञा जारी की जाती है। ताकि कृषि केन्द्रों में गुणवत्तायुक्त बीज की बिक्री प्रायोजित की जा सके।