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लोहारिडीह कांड के 16 आरोपियों को मिली जमानत, 07 महिलाओं को भी दुर्ग जेल से किया रिहा।

कवर्धा: लोहारिडीह कांड के 16 आरोपियों को लगभग 03 महिने बाद बुधवार को जमानत मिलने के बाद देर रात जेल से रिहा किया गया है, साथ ही 07 महिला आरोपियों को भी दुर्ग जेल से रिहा किया है। अब भी घटना के 54 आरोपी जेल में ही बंद हैं, जिनकी जमानत नहीं हो पाई है, यहां वो आरोपी हैं जिनका आगजनी हत्याकांड में शामिल होने का पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके कारण न्यायालय ने इन लोगों पर दर्ज 04 प्रकरण से मुक्त किया था, इन पर सिर्फ एक पुलिस पर पथराव करने का एक मामला दर्ज था।

85 दिन बाद मिली जमानत

पुलिस ने लोहारिडीह कांड के सभी आरोपियों पर पांच अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें रघुनाथ साहू के मकान में आगजनी, हत्या और पुलिस पर मारपीट करने व पथराव का मामला दर्ज था, लेकिन एसआईटी की जांच टीम ने जांच में बुधवार को रिहा हुए लोगों का आगजनी में शामिल होने और रघुनाथ साहू की हत्या में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला जिसके कारण पहले पुलिस ने 14 नवंबर को न्यायालय से निवेदन कर इन पर दर्ज हत्या आगजनी के चार अपराध से मुक्त करने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने 19 नवंबर को खारिज कर दिया था जिसके बाद परिजनों ने उच्च न्यायालय में अपील किया थी तब कोर्ट ने उन पर दर्ज 04 प्रकरण से मुक्त कर दिया था जिससे इनको जमानत मिलने में आसानी हुई।

15 सितंबर को हुई थी घटना

कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना अंतर्गत लोहारिडीह गांव में शिव प्रसाद उर्फ कचरु साहू के मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या की आशंका में रघुनाथ साहू के मकान में आग लगाकर हत्या कर दी थी, पुलिस पर पथराव भी किया इस मामले में पुलिस ने 161 लोगों पर नामजद पांच एफआईआर दर्ज कर 33 महिला समेत 69 लोगों को गिरफ्तार किया था इसमें से एक आरोपी की जेल में मौत हो गई थी, 23 आरोपियों को जमानत मिल गई और 54 आरोपी अब भी जेल में हैं वहीं 98 आरोपी फरार चल रहे हैं।

मुकेश अवस्थी

प्रधान संपादक

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