कवर्धामध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़

बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर जनपद पंचायत कवर्धा और बोड़ला के सीईओ को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

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समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश

कवर्धा– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला को बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बगैर गत दिवस मुख्यालय से बाहर रहने पर सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि 14 अप्रैल को जिले के सभी ग्राम पंचायतो में ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश पूर्व से जारी किए गए थे। इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय में अनुपस्थित रहना पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही,कदाचरण एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाते हुए यह कार्रवाई की गई है। सीईओ जनपद पंचायत कवर्धा एवं सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला को समक्ष में उपस्थित होकर कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नोटिस में कहां गया है कि समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एवं जवाब समाधान कारक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल द्वारा दी गई है

मुकेश अवस्थी

प्रधान संपादक

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